अब दोपहिया वाहन में सवारी को भी हेलमेट अनिवार्य
उत्तराखंड में अभी तक सिर्फ नैनीताल जिले में ही दोनों सवारी को हेलमेट पहनने का प्रावधान था लेकिन डीजीपी अभिनव कुमार ने अब यह नियम को पूरे प्रदेश भर में लागू करने के निर्देश दिए हैं। पहले से केवल चालक ही अगर हेलमेट पहनता था तो उसमें चालान नहीं बनता था। लेकिन अब अगर दूसरे व्यक्ति ने भी हेलमेट नहीं पहना तो उसका भारी चालान बनेगा उर कार्रवाई होगी। जनसंवाद कार्यक्रम में पत्रकारों और नागरिकों ने डीजीपी से प्रश्न किया कि हर राज्य में अलग-अलग नियम क्यों, बस इसीलिए डीजीपी ने हर एक राज्य के लोगों के लिए समान नियमों का प्रावधान निकाल है।
