लोकगायक पप्पू कार्की के परिवार को मिलेगा 90 लाख से अधिक मुआवजा, हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील ठुकराई

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Ganga Prabha News

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोकगायक परवेंद्र सिंह उर्फ पप्पू कार्की की सड़क हादसे में मौत से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील को खारिज करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हल्द्वानी के आदेश को बरकरार रखा है। इसके तहत मृतक गायक के परिजनों को ₹90,01,776 का मुआवजा दिया जाएगा।

मामला 9 जून 2018 का है, जब पप्पू कार्की गौनियारो हैड़ाखान से हल्द्वानी लौट रहे थे। मुरकुड़िया के पास उनकी कार खाई में गिर गई, जिसमें कार चालक और स्वयं गायक की मौत हो गई थी। 18 अक्टूबर 2019 को अधिकरण ने मृतक की पत्नी और अन्य आश्रितों के पक्ष में मुआवजा देने का आदेश सुनाया था।

बीमा कंपनी ने फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि मृतक की आय का आकलन गलत तरीके से बाद के आयकर रिटर्न के आधार पर किया गया है और उनकी आय नियमित नहीं थी। साथ ही कंपनी का कहना था कि दुर्घटना लापरवाही से नहीं, बल्कि जंगली जानवर को बचाने के प्रयास में हुई थी।

हालाँकि, हाईकोर्ट ने कहा कि आश्रितों द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न 2015-16 से 2017-18 की अवधि के हैं, जो हादसे से पहले के हैं। इसलिए बीमा कंपनी की दलीलें निराधार पाई गईं और अधिकरण का आदेश सही ठहराया गया।

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