अब दोपहिया वाहन में सवारी को भी हेलमेट अनिवार्य 

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Ganga Prabha News

उत्तराखंड में अभी तक सिर्फ नैनीताल जिले में ही दोनों सवारी को हेलमेट पहनने का प्रावधान था लेकिन डीजीपी अभिनव कुमार ने अब यह नियम को पूरे प्रदेश भर में लागू करने के निर्देश दिए हैं। पहले से केवल चालक ही अगर हेलमेट पहनता था तो उसमें चालान नहीं बनता था। लेकिन अब अगर दूसरे व्यक्ति ने भी हेलमेट नहीं पहना तो उसका भारी चालान बनेगा उर कार्रवाई होगी। जनसंवाद कार्यक्रम में पत्रकारों और नागरिकों ने डीजीपी से प्रश्न किया कि हर राज्य में अलग-अलग नियम क्यों, बस इसीलिए डीजीपी ने हर एक राज्य के लोगों के लिए समान नियमों का प्रावधान निकाल है। 

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